इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ज़रूरी दस्तावेज़
अपने इनकम टैक्स रिटर्न फ़ॉर्म को प्रोसेस करते समय, आपके पास जानकारी देने और उसे भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखने के लिए कुछ दस्तावेज़ तैयार रहेंगे. यहां आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों का विवरण दिया गया है.
- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
○ पैन कार्ड - व्यक्तिगत खाता नंबर भारत के सभी करदाताओं की पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है.
○ फ़ॉर्म 16 - फ़ॉर्म 16 एक स्रोत पर कर कटौती(टीडीएस) सर्टिफिकेट है. यह आपके एम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है और यह सीधे आपके सैलरी पर दिए जाने वाले टैक्स को दर्शाता है.
○ मंथली पेस्लिप - मंथली पेस्लिप में लागू कटौतियों और छूटों का उल्लेख करने के लिए, आपकी मूल वेतन, महंगाई भत्ता, घर का किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, प्रोविडेंट फंड में योगदान, अर्जित बकाया आदि का विवरण होगा.
- ब्याज़ से होने वाली कमाई पर आधारित दस्तावेज़
○ बैंक स्टेटमेंट - यह आपके बचत खाते और अर्जित ब्याज़ से होने वाली कमाई के बारे में जानकारी देता है.
○ बैंकों द्वारा दिया जाने वाला टीडीएस सर्टिफिकेट - बचत खाते, पोस्ट ऑफिस स्कीम, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि से आपको जो ब्याज़ मिलता है, उसे अन्य स्रोतों से होने वाली "इनकम के तहत वर्गीकृत किया जाता है "और इस पर टैक्स लगता है. बैंकों से मिलने वाले टीडीएस सर्टिफिकेट में ऐसी डिटेल्स और आपकी तरफ से चुकाए गए टैक्स की जानकारी दी जाएगी.
- आईटीआर रिटर्न फ़ॉर्म में टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए दस्तावेज़
○ इन निवेशों के अनुरूप मूल दस्तावेज़ों से आपको लागू कटौती का क्लेम करने में मदद मिलेगी.
○ जीवन बीमा
○ पीपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी, आदि में निवेश,
○ हाउसिंग लोन का मूलधन और ब्याज़ का भुगतान
○ बच्चों के स्कूल की फीस
○ स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर शुल्क
○ एजुकेशन लोन ब्याज़ का भुगतान
○ स्टॉक ट्रेडिंग
- अन्य दस्तावेज़
○ फ़ॉर्म 16A - इसमें रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि से मिलने वाले ब्याज़ के अलावा पेमेंट पर काटे गए टीडीएस का विवरण दिया गया है,
○ फ़ॉर्म 16B - इसमें किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए खरीदार द्वारा भुगतान किए गए टीडीएस राशि का विवरण दिया गया है.
○ फ़ॉर्म 16C - इसमें आपके किरायेदार द्वारा आपको भुगतान किए गए किराए पर किए गए टीडीएस की कटौती का विवरण दिया गया है.
○ फ़ॉर्म 26AS - फ़ॉर्म 26AS आपके पैन पर चुकाए जाने वाले टैक्स का एक समेकित दस्तावेज़ है, जैसे कि बैंक, आपके एम्प्लॉयर द्वारा काटा जाने वाला टीडीएस, एडवांस टैक्स और भुगतान किए गए सेल्फ अस्सेस्मेंट टैक्स.