एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ एम्प्लॉई के कल्याण के लिए होता है, जहां एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर मासिक रूप से योगदान करते हैं. एम्प्लॉई बाद में अपने रिटायरमेंट के समय या अपनी वर्तमान कंपनी में अपनी नौकरी छोड़ने पर जमा हुए फंड को निकाल सकता है.
एम्प्लॉई हर महीने ईपीएफ खाता में अपनी मूल सैलरी और महँगाई भत्ते का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं. एम्प्लॉयर भी राशि से मेल खाता है और अपने एम्प्लॉई के ईपीएफ खाता में योगदान देता है.
ईपीएफ अधिकारी जमा होने की अवधि के दौरान हर साल 8.15% ब्याज़ देते हैं. लेकिन अगर आप फंड निकालना चाहते हैं, तो आपको पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 15जी सबमिट करना होगा.
फॉर्म 15जी ऑनलाइन डाउनलोड करने का तरीका जानने के लिए, इस ब्लॉग को पढ़ें.
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फॉर्म 15जी क्या है?
फॉर्म 15जी एक सरल घोषणा फॉर्म है. अगर आपकी आय टैक्स * सीमा से कम है, तो आप उसे इस फ़ॉर्म में बता सकते हैं. न केवल पीएफ विड्रॉवल के लिए, बल्कि फॉर्म 15जी से आपको फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) जैसे अन्य निवेशों पर मिलने वाले ब्याज़ पर टैक्स में छूट भी मिलेगी.
सीधे शब्दों में कहें तो पीएफ निकासी के लिए फॉर्म 15जी ज़रूरी है क्योंकि यह आपको अपने ईपीएफ या पीएफ कमाई पर टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटौती से बचने में मदद कर सकता है.
यहां, हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि अगर आपकी ईपीएफ राशि ₹50,000 से कम है, तो हो सकता है कि आपको फॉर्म 15जी सबमिट करने की ज़रूरत न पड़े. यह एफडी और आरडी के लिए समान है. अगर आपकी विड्रॉवल राशि ₹50,000 से ज़्यादा है, तो यह टीडीएस के अधीन होगा. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 192ए के अनुसार टैक्स कटौती के बाद आपको बैलेंस राशि मिलेगी.
इसलिए, पीएफ विड्रॉवल के लिए फॉर्म 15जी सबमिट करके, आप बताते हैं कि वेतन से होने वाली आपकी कमाई और ईपीएफ से होने वाली कमाई इनकम टैक्स स्लैब से कम है.
नोटः सीनियर सिटीजन को 15जी के स्थान पर फॉर्म 15एच जमा करना होगा. इसलिए, यदि आप एक सीनियर सिटीजन हैं, तो यहां उल्लिखित 15जी के सभी उपयोगों के लिए 15एच पर विचार करें.
पीएफ विथड्रॉल के लिए फॉर्म 15जी डाउनलोड करें
अब जब आप जानते हैं कि फॉर्म 15जी कितना महत्वपूर्ण है, तो यहां बताया गया है कि आप फॉर्म 15जी डाउनलोड कैसे करते हैं.
फॉर्म 15जी डाउनलोड करना बहुत आसान है. आप इसे ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं. अपने ईपीएफओ खाता में लॉग इन करें और पीएफ फॉर्म 15जी डाउनलोड विकल्प देखें. यह आयकर विभाग की वेबसाइट और प्रमुख बैंकों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है.
क्या ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए फॉर्म 15जी अनिवार्य है?
अगर आपकी कुल विड्रॉवल राशि ₹50,000 से कम है, तो पीएफ विथड्रॉल के लिए फॉर्म 15जी अनिवार्य नहीं है. उस स्थिति में, स्रोत पर कोई टैक्स कटौती (टीडीएस) नहीं होगी. हालांकि, अगर आपकी विड्रॉवल राशि उल्लिखित सीमा से अधिक है, तो आपको 10% टीडीएस (5 साल से पहले निकासी के लिए) का भुगतान करना होगा.
याद रखें, अगर आपके पैन कार्ड को आपके पीएफ खाता के साथ अपडेट नहीं किया जाता है, तो टीडीएस 30% तक होगा.
लेकिन अगर आपका कुल अर्जित ब्याज़ हर वित्तीय वर्ष ₹40,000 से अधिक है, तो फ़ॉर्म 15जी भरने के कुछ फ़ायदे हैं. अगर आपकी सालाना इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, तो आप टीडीएस कटौती से बच सकते हैं.
पीएफ विथड्रॉल के लिए फॉर्म 15जी भरने के स्टेप
फॉर्म 15जी ( स्रोत )
फॉर्म 15जी के दो भाग हैं -भाग 1 और भाग 2, और आपको पीएफ विड्रॉवल के लिए केवल भाग 1 भरना होगा. यहां बताया गया है कि आप फॉर्म 15जी कैसे भरते हैंः
(पहले, हमने फ़ील्ड का उल्लेख किया है और फिर बताया गया है कि आपको उन संबंधित फ़ील्ड में कौन सी जानकारी डालने की आवश्यकता है.)
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निर्धारिती का नाम (घोषणा)- प्रति पैन कार्ड अपना नाम दर्ज करें.
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निर्धारिती का पैन- चूंकि फॉर्म 15जी केवल एक व्यक्ति द्वारा जमा किया जा सकता है, इसलिए आपको अपना वैध पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.
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स्थिति- अपना इनकम टैक्स स्टेटस (इंडिविजुअल) दर्ज करें.
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पिछला साल- उस वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें जिसमें आप टीडीएस छूट का क्लेम कर रहे हैं.
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रेजिडेंशियल स्टेटस- एनआरआई फॉर्म 15जी सबमिशन के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए रेजिडेंट को अपनी रेजिडेंशियल स्टेटस के रूप में रखें.
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पता- अपने पिन कोड के साथ अपना पता लिखें. यदि लागू हो, तो आधार कार्ड के अनुसार पता लिखें.
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ईमेल आईडी और फोन नंबर- संचार के लिए एक वैध ईमेल आईडी और फोन नंबर प्रदान करें.
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(ए) चाहे इनकम-टैक्स अधिनियम, 1961 के तहत टैक्स का आकलन किया गया होः अगर आपने पिछले कुछ सालों में से किसी में भी आईटीआर फाइल किया है, तो हाँ बॉक्स में एक टिक लगाएं.
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(बी) यदि हाँ, तो नवीनतम मूल्यांकन वर्ष जिसके लिए मूल्यांकन किया गया हैः उस नवीनतम मूल्यांकन वर्ष का उल्लेख करें जिसके लिए आपने आईटीआर फ़ाइल किया है.
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अनुमानित आय जिसके लिए यह घोषणा की गई हैः इस फील्ड में, आप अपनी अनुमानित विड्रॉवल राशि का उल्लेख करेंगे.
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पी. वाई. की अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 16 में बताई गई आय शामिल की जानी है: उसी वित्तीय वर्ष की कुल अनुमानित वार्षिक आय बताइए, जिसमें आप पीएफ राशि निकाल रहे हैं.
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पिछले साल के दौरान फ़ाइल किए गए इस फ़ॉर्म के अलावा अन्य फ़ॉर्म नंबर 15G का विवरण, यदि कोई हो: अगर आपने उस वित्तीय वर्ष में एक से ज़्यादा फ़ॉर्म 15G फ़ाइल किया हो, तो इन सभी फ़ॉर्म की कुल संख्या और कुल आय राशि का उल्लेख करें. सभी फ़ॉर्म के फ़ील्ड (16) में आपके द्वारा डाली गई सभी राशियों की गणना करें.
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आय का विवरण जिसके लिए घोषणा दायर की गई हैः इस भाग में, आपको निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे.
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निवेश पहचान संख्या
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इनकम की प्रकृति
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वह धारा जिसके तहत टैक्स कटौती योग्य है
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इनकम की राशि
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जब आप फॉर्म भर लेते हैं, तो इसे सबमिट करने से पहले इसकी समीक्षा करें.
हमें उम्मीद है कि यह कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपको फॉर्म 15जी को आसानी से भरने में मदद करेगी.
पीएफ विथड्रॉल के लिए फॉर्म 15जी ऑनलाइन सबमिट करें
आप फॉर्म 15जी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से सबमिट कर सकते हैं. 15जी फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के लिए, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगाः
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ऑनलाइन सर्विस चुनें और फिर क्लेम चुनें
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अपनी बैंक अकाउंट डिटेल डालें और सत्यापित करें
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जब आपको फॉर्म 15जी अपलोड करें का विकल्प मिल जाए, तो उस पर क्लिक करें
आपको उन सभी विवरणों की आवश्यकता होगी जिनका हमने पिछले अनुभाग में उल्लेख किया है. इसलिए, पक्का कर लें कि आपके पास उनका ऐक्सेस तैयार हो.
क्या ईपीएफ से पैसे निकालने पर टीडीएस लागू होता है?
वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 192ए के अनुसार, ईपीएफ निकासी टीडीएस कटौती के अधीन हैं. जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, अगर आप योगदान शुरू करने के 5 साल पहले अपनी पीएफ राशि निकाल रहे हैं, तो आपको विड्रॉवल राशि पर 10% टीडीएस का भुगतान करना होगा.
हालांकि, दो अपवाद हैंः
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अगर विड्रॉवल राशि ₹50,000 से कम है, तो स्रोत (टीडीएस) पर कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा.
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अगर आपके पास पीएफ खाता के साथ आपका पैन अपडेट नहीं है, तो आपकी विड्रॉवल राशि से 10% के बजाय 30% टीडीएस काटा जाएगा.
अगर आपकी सालाना सैलरी या कमाई पर टैक्स नहीं लगता है, तो आप किसी भी टीडीएस कटौती से बचने के लिए पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 15जी सबमिट कर सकते हैं.
इन सब के साथ, कुछ स्थितियों में, टीडीएस पीएफ विड्रॉवल के लिए अप्लाई नहीं है.
टीडीएस कब लागू नहीं होता है
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एक पीएफ अकाउंट को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने पर, ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने पर टीडीएस लागू नहीं होता है.
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आपकी निकासी टीडीएस के अधीन नहीं है यदि आपकी सेवा खराब स्वास्थ्य, परियोजना के पूरा होने, किसी नियोक्ता द्वारा व्यवसाय बंद करने, या किसी अन्य कारण से समाप्त कर दी गई है जो कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर है.
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अगर आप कुल 5 साल की सर्विस पूरी करने के बाद ईपीएफ राशि निकालते हैं तो टीडीएस लागू नहीं होता है.
निष्कर्ष
पीएफ या ईपीएफ किसी एम्प्लॉई के रिटायरमेंट प्लान का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है. यह पिछले कुछ सालों में जमा होता रहता है और आपकी सर्विस लाइफ के अंत में काफी राशि इकट्ठा कर सकता है. और रिटायरमेंट के बाद ऐसी लिक्विडिटी मिलने से आपको अपनी ज़रूरतों और सपनों को पूरा करने में मदद मिल सकती है.
इसके अलावा, ईपीएफ खाते में कर्मचारियों के योगदान पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. एम्प्लॉयर का योगदान भी टैक्स-फ्री है, जो एम्प्लॉई की बेसिक सैलरी के 12 फीसदी के अधीन है. विवेकपूर्ण रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी इस तरह की टैक्स में छूट बहुत ज़रूरी है.
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