लाइफ़ इंश्योरेंस आपके लिए टैक्स प्लानिंग का एक प्रभावी टूल कैसे हो सकता है?
24-जून-2021 |
हमारे देश में एम्पलॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों के लिए टैक्स प्लानिंग एक महत्वपूर्ण वित्तीय उद्देश्य है. यह टैक्स बचाने के लिए लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है. हालांकि, विभिन्न फाइनेंशियल प्रॉडक्ट्स में निवेश करने के फ़ायदे से उन्हें अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियों, रिटायरमेंट के लिए बचत करने आदि के लिए प्लान करने में भी मदद मिलती है. और भारत में उपलब्ध फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्समें से, टैक्स* बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस को उत्पाद की विशेषताओं और बेनिफिट्स के आधार पर प्रभावी माना जाता है.
हालाँकि, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा और टैक्स के फ़ायदे पाने के लिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है. आइए हम इस संबंध में समझते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं.
लाइफ इंश्योरेंस और टैक्स बेनिफिट
लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान जैसे कि टर्म इंश्योरेंस आपके और आपके इंश्योरर के बीच एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है, जिसमें आपका इंश्योरर आपकी अप्रत्याशित मृत्यु होने पर आपके परिवार को लम्पसम डेथ बेनफीट देने के लिए सहमत होता है. लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान्स कई तरह की पॉलिसी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए विकसित किए गए हैं, ताकि लाइफ़ कवर से परे फायदों को बढ़ाया जा सके. उदाहरण के लिए, हमारे टाटा एआईए टर्म इंश्योरेंस प्लान, इंस्टाप्रोटेक्ट सॉल्यूशन+ का क्रिटिकेयर प्लस बेनिफ़िट, पहली बार डाइग्नोज होने पर 40 गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्चों को मैनेज करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है. और, अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं, तो इस प्लान में अस्पताल में भर्ती होने, आईसीयू में दाखिले के खर्च आदि शामिल होते हैं.
हालांकि ऐसे लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान कई तरह की वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, लेकिन ये टैक्स* में बचत करने में आपकी मदद करते हैं.
लाइफ इंश्योरेंस टैक्स कटौती - टर्म प्लान खरीदने के लिए आप जो प्रीमियम भुगतान करते हैं, वह इनकम टैक्स* अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स* कटौती के लिए योग्य है. यह ₹1,50,000 तक टैक्स योग्य इनकम को कम कर देता है. और, अगर आपने हेल्थ राइडर# चुना है, तो आप सेक्शन 80 (D) के तहत ₹25,000 तक की बचत कर सकते हैं.
जीवन बीमा टैक्स में छूट - इनकम टैक्स* एक्ट की धारा 10 (10D) के तहत लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलने वाले लम्पसम फ़ायदे पर टैक्स छूट मिलती है. इसलिए, आपके परिवार को आपकी अप्रत्याशित मृत्यु पर मिलने वाले लम्पसम डेथ बेनिफिट पर टैक्स* नहीं देना पड़ता है.
तो, आइए हम लाइफ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट्स के बारे में बताते हुए दो अलग-अलग सिनेरियो पर विचार करें.
सिनेरियो 1:
श्री कृष्णन, परिवार के एकमात्र कमाई करने वाले सदस्य हैं. घर पर उनकी पत्नी, तीन बच्चे और आश्रित माता-पिता हैं.
इसलिए, उनके जीवित रहने और अन्य जिम्मेदारियों जैसे कि अपने बच्चों की शिक्षा, माता-पिता के मेडिकल खर्च आदि के लिए उसकी ज़िम्मेदारी होती है.
वह अच्छी तनख्वाह कमाता है और उसके सेविंग बैंक अकाउंट में फ़ंड है, जिससे ब्याज़ से इनकम होती है, जैसा कि नीचे दिया गया है.
सालाना सैलरी |
₹9,00,000 |
सेविंग बैंक अकाउंट से मिलने वाली सालाना ब्याज़ इनकम |
₹40,000
|
बच्चों की स्कूली शिक्षा और माता-पिता के मेडिकल खर्चों के लिए उनके खर्च इस प्रकार हैं:
स्कूल की सालाना फीस |
₹10,000 |
वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस |
₹36,000 |
यह स्थिति भारत में एक मिडल एज वर्ग के व्यक्ति के लिए सामान्य है, जो लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान में खरीदारी के फ़ायदों के बारे में नहीं जानता है.
पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर उनके इनकम टैक्स* की कैलकुलेशन इस प्रकार है:
| विवरण
|
राशि (₹) |
सालाना सैलरी |
₹9,00,000 |
अन्य स्रोतों से होने वाली इनकम |
₹40,000 |
कुल |
₹9,40,000 |
मानक कटौती घटाएं |
₹50,000 |
बचत से होने वाली इनकम पर टैक्स में कटौती घटाएं (सेक्शन 80TTA) |
₹10,000 |
स्कूल ट्यूशन फीस पर टैक्स में कम कटौती घटाएं (सेक्शन 80C) |
₹2400 |
माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर टैक्स में कटौती घटाएं (सेक्शन 80D) |
₹36,000 |
नेट टैक्स योग्य इनकम |
₹841600 |
इनकम टैक्स स्लैब (₹) |
रेट |
इनकम टैक्स (₹) |
₹2,50,000 तक |
Nil |
Nil |
₹2,50,000 - ₹5,00,000 |
5% |
₹12,500 |
₹5,00,000 - ₹10,00,000 |
20% |
₹68,320 |
कुल टैक्स देय |
|
₹80,820 |
उसके बैंक सेविंग अकाउंट से मिलने वाली ब्याज़ इनकम के लिए सेक्शन 80TTA के तहत ₹10,000 तक की कर कटौती की सुविधा मिलती है. उनके बच्चों के स्कूल की फीस में अधिकतम दो बच्चों तक के लिए हर बच्चे के लिए ₹100 तक की टैक्स* कटौती की जा सकती है. साथ ही, चूंकि उनके माता-पिता हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर होते हैं, इसलिए सेक्शन 80 (D) के तहत टैक्स कटौती के लिए उनके मेडिकल खर्चों के लिए ₹50,000 तक का शुल्क लिया जाता है.
कुल टैक्स ₹93,200 है.
सिनेरियो 2:
आइए हम विचार करें कि क्या श्री कृष्णन गंभीर बीमारी के लिए हेल्थ राइडर# के साथ जीवन बीमा प्लान चुनते हैं और उनकी इनकम और व्यय सिनेरियो 1 के समान है.
इसके अलावा, आइए हम विचार करें कि वह अपने फैमिली कैंसर हिस्ट्री को देखते हुए हेल्थ राइडर# (सालाना राइडर प्रीमियम ₹5,000) के साथ टर्म इंश्योरेंस प्लान (सालाना प्रीमियम ₹20,000) में निवेश करता है.
पुरानी व्यवस्था के अनुसार, उनके इनकम टैक्स की कैलकुलेशन इस प्रकार है:
विवरण |
राशि |
सालाना सैलरी |
₹9,00,000 |
अन्य स्रोतों से होने वाली इनकम |
₹40,000 |
कुल |
₹9,40,000 |
मानक से कटौती घटाएं |
₹50,000 |
बचत से होने वाली कमाई पर टैक्स में कम कटौती (सेक्शन 80TTA) |
₹10,000 |
स्कूल ट्यूशन फीस पर टैक्स में कम कटौती घटाएं (सेक्शन 80C) |
₹2400 |
माता-पिता के मेडिकल खर्चों पर टैक्स में कटौती घटाएं (सेक्शन 80D) |
₹36,000 |
टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम घटाएं (सेक्शन 80C) |
₹20,000 |
हेल्थ राइडर# पर खर्च होने वाली राशि घटाएं (सेक्शन 80D) |
₹5,000 |
नेट टैक्स योग्य इनकम |
₹816600 |
इनकम टैक्स स्लैब (₹) |
रेट |
इनकम टैक्स (₹) |
₹2,50,000 तक |
Nil |
Nil |
₹2,50,000 - ₹5,00,000 |
5% |
₹12,500 |
₹5,00,000 - ₹10,00,000 |
20% |
₹63,320 |
कुल टैक्स देय |
|
₹75,820 |
लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान में उसकी सेविंग्स पर सेक्शन 80 (C) के तहत ₹20,000 तक की टैक्स कटौती मिलती है. और, चूंकि उन्होंने हेल्थ राइडर# का विकल्प चुना था, इसलिए उन्हें सेक्शन 80 (D) के तहत ₹5,000 की अतिरिक्त टैक्स कटौती मिलती है.
टैक्स योग्य* इनकम में भारी कमी आई, जिससे देय इनकम टैक्स घटकर ₹75,820 हो गया. इसलिए, लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान में निवेश करने से आपकी टैक्स योग्य* इनकम प्रभावी रूप से कम हो जाती है.
और, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके परिवार को आपकी अप्रत्याशित मौत की स्थिति में उनके आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है. साथ ही, मान लीजिए कि पॉलिसी अवधि के दौरान आपको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता चल जाता है. उस स्थिति में, आपको अपने अस्पताल और मेडिकल खर्चों के बारे में पता चलने पर इंश्योर्ड राशि देय होगी.
निष्कर्ष
लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान ख़रीदने से लाइफ़ कवर मिलता है, ताकि आपके प्रियजनों को आपकी अप्रत्याशित मृत्यु होने की स्थिति में उनके वित्तीय खर्चों को मैनेज करने में मदद मिल सके. इसके अलावा, यह टैक्स योग्य इनकम को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए कटौती और छूटों के रूप में कई तरह के टैक्स* बेनिफिट प्रदान करता है. आप अपनी इनकम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के आधार पर प्रोडक्ट की सुविधाओं को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ताकि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ ठीक हो सके. इसलिए, लाइफ इंश्योरेंस के टैक्स* फायदों को अधिकतम करने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप जीवन में जल्दी निवेश करें.
L&C/Advt/2022/Feb/0234
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