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टैक्स बेनिफिट्स के लिए 5 महत्वपूर्ण निवेश विचार

25-अगस्त-2021 |

जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने और व्यक्तिगत संपत्ति हासिल करने के लिए निवेश प्रभावी माध्यम बन गए हैं. अपने जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर, हमें अलग-अलग भूमिकाओं के लिए तैयार होने की ज़रूरत होती है. जैसे-जैसे आप जीवन के अलग-अलग पड़ावों को पार कर जाते हैं, वित्तीय जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं. आगे की पढ़ाई, शादी, बच्चे, माता-पिता, और ये लिस्ट आगे बढ़ती रहती है. जब आप एकमात्र कमाई करने वाले सदस्य होते हैं, तो आपके पास बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है. आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी अप्रत्याशित मृत्यु के बाद भी आप अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा करें.

आम तौर पर, हम कई सालों तक मेहनत से कमाई करते हैं और दैनिक ज़रूरतों के लिए पैसा खर्च करने, टैक्स* भविष्य के लिए पैसे बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं. लेकिन क्या आपको इनकम टैक्स* बेनिफिट के लिए निवेश विकल्पों से परिचित कराया गया है? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं.

 

लाइफ इंश्योरेंस

एक आम आदमी के जीवन में जीवन बीमा पॉलिसी बहुत ज़रूरी होती है. यह व्यक्तियों को मासिक प्रीमियम के तौर पर पैसा इन्वेस्ट करने में मदद करता है, ताकि वे अपने परिवार के फाइनेंशियल दायित्वों को पूरा कर सकें, भले ही वे जीवित न रहें. पैसे बचाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है. हालांकि, यह आगे की पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा, शादी आदि के लिए बचत के एक अच्छे विकल्प के रूप में काम करेगा.

अपने, जीवनसाथी और बच्चों का बीमा करने के लिए जीवन बीमा खरीदने के लिए भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि, इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए भुगतान की जाती है. आप इस प्रावधान के तहत अधिकतम 1,50,000 रुपये की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. आप धारा 80D के तहत मेडिकल इंश्योरेंस भी खरीद सकते हैं, जिसमें अधिकतम 75,000 रु. की कटौती की जा सकती है. इस पर स्वयं, जीवनसाथी और उन माता-पिता के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर विचार किया जाता है, जो इस समय आप पर निर्भर हैं.

आसानी से समझने के लिए, अलग-अलग जीवन बीमा प्लान के लिए टाटा एआईए बीमा टैक्स बेनिफिट्स को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है.

 

यूलिप

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप ) एक तरह का एंडोमेंट लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान है. यह टैक्स बचाने वाले निवेशों में से एक है, जो जीवन सुरक्षा भी प्रदान करता है. इस स्कीम में, प्रीमियम का एक हिस्सा लाइफ़ कवर के लिए भुगतान किया जाता है, और दूसरे हिस्से का इस्तेमाल इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड खरीदने के लिए किया जाता है. किसी भी अन्य लाइफ़ इंश्योरेंस प्लान की तरह, आप संबंधित राइडर्स# को चुनकर बीमा राशि को बढ़ा सकते हैं.


जहाँ तक निवेश की बात है, आप दिए गए अलग-अलग फ़ंड में निवेश करना चुन सकते हैं. अगर आप अच्छे रिटर्न के लिए ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं, तो इक्विटी फंड में निवेश करें. अगर आपकी जोखिम प्रोफ़ाइल मध्यम या कम है, तो आप हाइब्रिड या डेट फंड के लिए जा सकते हैं. समय और स्थिति के अनुसार आप फंड के बीच स्विच कर सकते हैं. पाँच साल का लॉक-इन पीरियड होता है, जिसके बाद ज़रूरत पड़ने पर आप फ़ंड को आंशिक रूप से निकाल सकते हैं. यह उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो लंबी अवधि के निवेश और इंश्योरेंस बेनिफिट्स की तलाश कर रहे हैं.


यूलिप के लिए भुगतान की गई प्रीमियम राशि धारा 80C के तहत कर* कटौती के लिए योग्य हो जाती है. धारा 10(10D) के तहत इनकम टैक्स के लिए संबंधित रिटर्न में छूट, विशेष शर्तों के अधीन.

 

पेंशन प्लान्स

नेशनल पेंशन स्कीम सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन स्कीम है, जो टैक्स बचाने के लिए निवेश का एक उपयुक्त विकल्प है. जो भी व्यक्ति इस विकल्प का फायदा उठाएगा, वह पेंशन अकाउंट में फंड का योगदान देगा. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के लिए लम्पसम राशि का एक हिस्सा निकाला जा सकता है, जबकि आप रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम पाने के लिए फंड के दूसरे हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं.


धारा 80CCC से पेंशन फंड की ज़रूरतोंके लिए एन्युटी पेंशन प्लान में भुगतान की गई प्रीमियम राशि पर कटौती का क्लेम किया जा सकता है. अधिकतम स्वीकार्य क्लेम 1,50,000 रु सालाना है. इन भुगतानों के मुकाबले इंश्योरेंस कंपनियों से मिलने वाले रिटर्न पर भी धारा 10(10D) के तहत इनकम टैक्स कैलकुलेशन से छूट दी जाती है, बशर्ते कि यह धारा 10(23AAB) में बताई गई शर्तों को पूरा करती है. पेंशन प्लान्स से बाकी सभी रिटर्न टैक्सेबल हैं.


इंश्योरेंस कंपनियां आसानी से रिटायरमेंट राशि जमा करने के लिए कस्टमाइज करने योग्य एन्युटी प्लान प्रदान करती हैं. एक गारंटीड मंथली इनकम प्लान (UIN:110N152V11) है जिसमें आप लाइफ़ कवर के लिए मंथली प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और एक निर्धारित अवधि के लिए मेच्योरिटी के बाद हर महीने गारंटीड 1 इनकम का भुगतान कर सकते हैं. इन प्लान के साथ, आपको लाइफ़ कवर, मंथली इनकम और टैक्स संबंधी बेनिफिट भी मिलते हैं.

 

होम लोन्स


होम लोन टैक्स योग्य इनकम कम करने में हमारी मदद करते हैं. प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए भुगतान किए जाने वाले होम लोन के हिस्से पर धारा 80C के तहत 1,50,000 रु. तक की कर कटौती की सुविधा मिलती है. आप धारा 24 के तहत 2 लाख रु.तक के टैक्स कटौती पर होम लोन पर चुकाए गए ब्याज़ का क्लेम भी कर सकते हैं.

धारा 80EE में धारा 24 की सीमा से 50,000 रुपये की कटौती का क्लेम करने का विकल्प भी दिया गया है. ये कुछ नियम और शर्तों के अधीन हैं. नए नियमों के लिए आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवाइजर से संपर्क करना चाहिए.


इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ईएलएसएस)

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम एक प्रकार का म्युचुअल फंड है जिसमें तीन साल की लॉक-इन अवधि होती है. यह एकमात्र म्यूचुअल फंड विकल्प है जो धारा 80C के तहत टैक्स बेनिफिट लेने में आपकी मदद करेगा. इसी तरह के निवेश इक्विटी मार्केट में किए जाते हैं. इसलिए लंबी अवधि में रिटर्न ज्यादा मिलता है.

आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिये ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं, जिसमें आप फंड में यूनिट ख़रीदने के लिए हर महीने एक छोटी राशि का भुगतान करेंगे. जहाँ तक रिटर्न की बात है, एक वित्तीय वर्ष में 1,00,000 रुपये से अधिक की कमाई पर 10 प्रतिशत का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है.

 

निष्कर्ष

हमने टैक्स बेनिफिट्स के लिए निवेश के कुछ आइडिया देखे हैं. एक बार जब आप ऐसे विकल्पों में निवेश करना शुरू करेंगे, तो आप अपने परिवार की वित्तीय जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करके संतुष्ट महसूस करेंगे. आपकी अनुपस्थिति में भी, आप पर निर्भर लोगो के पास अपने दैनिक खर्चों को मैनेज करने और शिक्षा, शादी आदि जैसे उनके लम्बी अवधि लक्ष्यों को हकीकत में लाने का एक तरीका होगा. जीवन बीमा ऑनलाइन खरीदें और निवेश स्कीम के ज़रिये सभी अलग-अलग ज़रूरतों को शामिल करें, ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले. हालांकि, अपने पैसे को कुशलता से इन्वेस्ट करने के लिए टैक्स बचाने वाले निवेश विकल्पों पर भी ध्यान दें.

 

L&C/Advt/2023/Sep/3270

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टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस

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